एक बार फिर बेसिक शिक्षा में परिवर्तन - टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर परिषदीय विद्यालयों में कार्य समय अवधि व निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश

एक बार फिर बेसिक शिक्षा में परिवर्तन - टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर परिषदीय विद्यालयों में कार्य समय अवधि व निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश


उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में खास परिवर्तन - 


खास परिवर्तन -

1. विद्यालय का टाइम -

क) 1 अप्रैल से 30 सितंबर - सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक

मिड डे मील टाइम - सुबह 10.15 से 10.45 तक

ख) 1 अक्टूबर से 31 मार्च - सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक

मिड डे मील टाइम - सुबह 11.55 से 12.25 तक


नोट - शिक्षकगण विद्यालय खुलने से 15 मिनट पहले एवं कम से कम 30 मिनट बाद तक विद्यालय में रहेंगे।


2. शीतकालीन(सर्दी) एवं ग्रीष्मकालीन(गर्मी) अवकाश -

क) विद्यालय में शीतकालीन अवकाश - 31 दिसंबर से 14 जनवरी

ख) विद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश - 20 मई से 15 जून

ग) विद्यालय के नए सत्र का आरंभ - 16 जून से


नोट - अवकाश तालिका के अनुसार अवकाश होगी। इसके अलावा लोकल अवकाश जिलाधिकारी महोदय तय करेंगे।


3. समय सारणी में प्रत्येक क्लास की समय अवधि 40 मिनट एवं वर्ष में न्यूनतम 240 शिक्षण दिवस होंगे।


4. अभिलेख रजिस्टरों की संख्या 40 से कम करके 14 कर दी जाएंगी -

क - शिक्षक डायरी

ख - उपस्थिति पंजिका

ग - प्रवेश पंजिका

घ - कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका

ड़ - एमडीएम पंजिका

च - समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका

छ - स्टॉक पंजिका

ज - आय व्यय पंजिका

झ - चेक इशू पंजिका (बजट वार)

त्र - बैठक पंजिका

ट - निरीक्षण पंजिका

ठ - पत्र व्यवहार पंजिका

ड - बाल गणना पंजिका

ढ - पुस्तकालय/खेलकूद पंजिका


5. ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु -


क) विद्यालय प्रत्येक दो सप्ताह में इंटरनल टेस्ट लें जिसके आधार पर उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा।


ख) शिक्षक अपने अवकाश या अन्य किसी कार्य हेतु विद्यालय अवधि में विद्यालय नहीं छोड़ेंगे, किसी अवकाश या समस्या की स्थिति में मानव संपदा पोर्टल का प्रयोग करना सुनिश्चित किया जाएगा।


ग) शिक्षक किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य, रैली, फेरी, बैंक आदि के कार्य को विद्यालय समय में नहीं कर सकेंगे।


घ) विद्यालय मरम्मत, रंगाई पुताई का कार्य या तो अवकाश में कराया जाएगा अथवा विद्यालय समय के पश्चात।


ड़) किसी शिक्षक के निलंबन के एक माह के भीतर मामला निस्तारित होगा अन्यथा खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे।


च) किसी भी विभागीय कार्यालय द्वारा किसी शिक्षक को न तो सम्बद्ध किया जाएगा न ही किसी कार्य के लिये अध्यापक को विद्यालय समय में बुलाया जा सकेगा।


छ) शिक्षकों के सभी प्रशिक्षण या तो ऑनलाइन आयोजित किये जायेंगे अथवा विद्यालय समय के पश्चात।


ज) माह के चतुर्थ शनिवार को विद्यालय अवधि के पश्चात विकासखण्ड में प्रधानाध्यापकों की दो घंटे की मीटिंग आयोजित की जाएगी।


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