ब्रिज कोर्स के सम्बन्ध में

 ब्रिज कोर्स के सम्बन्ध में


विपक्षीगणों ने कोई प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया है। उपरोक्त के मद्देनजर, मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, इस याचिका को आगे लंबित रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। *याचिकाकर्ताओं की कोई गलती नहीं है क्योंकि वे नियुक्त होने के बाद छह महीने के ब्रिज कोर्स का इंतजार कर रहे थे और जब यह पूरा नहीं हुआ तो वे इस न्यायालय के समक्ष आए हैं।* अब, सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद ने 25.04.2022 को राज्य सरकार को पत्र लिखा है और मामला राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि *याचिकाकर्ताओं और अन्य* के लिए उक्त छह महीने का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से दो साल की अवधि समाप्त होने से पहले या उससे पहले आयोजित किया जाना चाहिए। हालाँकि, यदि राज्य सरकार ऐसा नहीं करती है तो याचिकाकर्ताओं को इस संबंध में कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन किसी भी स्थिति में, ब्रिज कोर्स को सरकार या बोर्ड द्वारा संचालित करना होगा, जैसा भी याचिकाकर्ताओं के लिए मामला हो। इन टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।


ब्रिज कोर्स के सम्बन्ध में


विपक्षीगणों ने कोई प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया है। उपरोक्त के मद्देनजर, मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, इस याचिका को आगे लंबित रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। *याचिकाकर्ताओं की कोई गलती नहीं है क्योंकि वे नियुक्त होने के बाद छह महीने के ब्रिज कोर्स का इंतजार कर रहे थे और जब यह पूरा नहीं हुआ तो वे इस न्यायालय के समक्ष आए हैं।* अब, सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद ने 25.04.2022 को राज्य सरकार को पत्र लिखा है और मामला राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि *याचिकाकर्ताओं और अन्य* के लिए उक्त छह महीने का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से दो साल की अवधि समाप्त होने से पहले या उससे पहले आयोजित किया जाना चाहिए। हालाँकि, यदि राज्य सरकार ऐसा नहीं करती है तो याचिकाकर्ताओं को इस संबंध में कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन किसी भी स्थिति में, ब्रिज कोर्स को सरकार या बोर्ड द्वारा संचालित करना होगा, जैसा भी याचिकाकर्ताओं के लिए मामला हो। इन टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।


ब्रिज कोर्स क्या है?

ब्रिज कोर्स एक प्राथमिक पाठ्यक्रम हैं जिनके मदद से वैसे छात्र जो 10वीं या 12वीं के कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं वे प्राथमिक शिक्षा को मजबुत बनाने के लिए 6 महिने के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकतें हैं। इनकी मदद से इन्जीनियरिंग, नर्सिंग जैसे कोर्स करने से पहले आवश्यक तैयारी कराएं जातें हैं।


जो भी उम्मीदवार B.ED किए हुए हैं और वे प्राईमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाना चाहतें हैं ऐसे में इनके लिए NCTE की ओर से एक अधिसूचना के माध्यम से यह जारी किया गया है की वैसे उम्मीदवार जो Graduation में 50% marks के साथ B.ed कर चूकें हैं वे प्राईमरी के लिए अप्लाई कर सकतें हैं और उन्हे नियुक्ति के बाद 6 महीना के लिए ब्रिज कोर्स करना होगा। 


ब्रिज कोर्स कहाँ से करें?

अब जानते हैं की ब्रिज कोर्स कहाँ से करेंं? इस कोर्स को NIOS के माध्यम से कराया जाता है जो हर शहर में उप्लब्ध हैं। इस कोर्स को करने के लिए NIOS के द्वारा नामांकन की तिथि घोषित किया जाता है जिस अवधि में इच्छुक उम्मीदवार इस कोर्स को करने के लिए NIOS में ब्रिज कोर्स की ऐडमिशन फॉर्म भर सकतें हैं।


इस कोर्स में नामांकन कराने हेतू NIOS की सूचनाएँ देखतें रहें।


ब्रिज कोर्स की फीस कितनी होती हैं?

ब्रिज कोर्स को करने के लिए NIOS की 5000 रू फीस रखी गई है जो सभी के लिए सुविधाजनक हैं।


इसके अलावा आप अपने शहर के अनुसार फीस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।


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