बेसिक शिक्षा सचिव आदेश का पालन करें या हाजिर हों: हाईकोर्ट

 बेसिक शिक्षा सचिव आदेश का पालन करें या हाजिर हों: हाईकोर्ट


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव प्रताप सिंह बघेल को कोर्ट के आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करने या हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सचिव को आदेश का अनुपालन कर हलफनामा दाखिल करने के लिए एक माह का समय दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने चेतना साहनी की द्वितीय अवमानना याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी को सुनकर दिया है। कोर्ट ने सचिव को सहायक अध्यापक याची का स्थानान्तरण सीतापुर से लखनऊ करने पर विचार करने का आदेश दिया था। पालन न करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर कोर्ट ने आदेश पालन करने का समय दिया था। इसके बावजूद आदेश पालन नहीं किया गया तो दोबारा अवमानना याचिका की गई।

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