UP में बच्चों के स्कूटी चलाने पर रोक
उत्तर प्रदेश में अब 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर या किशोरियों पर 2 पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाने हेतु पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। यदि कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार के जुर्माना से दंडित किया जाएगा। 🙅
👉JOIN WHATSAPP GROUP - CLICK HERE
![]() | |
मलिक मुहम्मद जायसी का जीवन परिचय, दोहे, रचनाएँ व पद्मावती |
0 Comments
Please do not enter any spam link in the comment box